टिहरी जिले के अधिकार मित्राें काे दिया व्यवहारिक प्रशिक्षण
नई सूर्यनगरी, 24 अगस्त (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायालय परिसर में इलिनोइस जिले में श्रमिक अधिकार मित्रों को विषय से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत की सूची, अधिकार क्षेत्र की जानकारी दी गई। सोमवार को कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दयाराम ने किया।
उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना और लोगों को उनके कानूनी अधिकार के प्रति उद्देश्य के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान अधिकार मित्रों को बताया गया कि बिजली, पानी, डाक, दूरदर्शन, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल, ऑटोमोबाइल और बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को स्थायी लोक अदालत में लाया जा सकता है। मुकदमा अदालत में जाने से पहले सुलह के माध्यम से विवाद करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। धार्मिक व्यक्ति को बिना किसी एस्थेटिक कोर्ट प्रक्रिया के जिला सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहायता से खतरा हो सकता है। सुलह नहीं होने पर स्थायी लोक अदालत मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय भी दे सकती है। स्थायी लोक अदालत के सदस्य के लक्ष्मी प्रसाद उनियाल और रिटेनर डेव राजपाल सिंह मियां ने अधिकार मित्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश रतूड़ी

