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सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर बीमा कंपनी देगी 53.31 लाख रुपये प्रतिकर

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सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर बीमा कंपनी देगी 53.31 लाख रुपये प्रतिकर


मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा

औरैया, 28 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सिकंदरा पाॅवर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत रहे रामनिवास दिवाकर की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण औरैया ने बुधधार काे फैसला सुनाया है। अधिकरण ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कार का बीमा करने वाली दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 53 लाख 31 हजार 935 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दावा दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देने का निर्देश दिया गया है।

मृतक के परिजनों के अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि घटना एक मई 2023 की रात करीब 11 बजे की है। तिलक नगर जमालशाह निवासी रामनिवास दिवाकर सिकंदरा पाॅवर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। वह सेना में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। घटना वाली रात वह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बिराहाना के आगे हाईवे पर सड़क किनारे औरैया आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कानपुर की तरफ से आ रही एक कार के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में रामनिवास दिवाकर की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद सिकंदरा पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। साथ ही कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मृतक की पत्नी सुनीता देवी और अन्य वारिसानों ने कार के स्वामी, चालक तथा बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण औरैया में प्रतिकर के लिए वाद दायर किया।

अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से न्यायालय में पक्ष रखते हुए 67 लाख 22 हजार रुपये प्रतिकर की मांग की थी। इस

मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने बुधवार सुनाए गए फैसले में अधिकरण ने बीमा कंपनी को 53 लाख 31 हजार 935 रुपये प्रतिकर तथा दावा दायर करने की तिथि से भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार