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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास

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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास


कोर्ट ने 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

औरैया, 20 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने एरवाकटरा थाना क्षेत्र में छह साल पूर्व एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बुधवार को बताया कि एरवाकटरा थाना में वादिनी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा कि वह 16 वर्ष की छात्रा है। तीन नवंबर 2019 की सुबह 9ः10 बजे वह अपने घर के सामने साफ-सफाई कर रही थी। तभी बिधूना निवासी परचून दुकानदार कृष्ण गोपाल बाथम ने छेड़खानी करते हुए उसका हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींचने लगा। वह चिल्लाई तो उसके पिता, बाबा, भाई मौके पर आ गए। जिन्होंने आरोपित को पकड़ लिया। उसने लिखा कि वह पहले भी उसके स्कूल के सामने खड़ा हो जाता था तथा गलत नियत से उसे देखता था तथा मेरे घर के मोबाइल नंबर पर बार-बार कॉल करता था। वह लोग गोपाल बाथम को पकड़ कर थाने ले गए। थाने में छेड़खानी व पॉक्सो का मामला पंजीकृत कर विवेचना की गई। पुलिस ने मामला सही पाया और आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम में चला। आज इसका निर्णय सुनाया गया।

इसके पूर्व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने दोषी को कठोर दंड देकर समाज को सही संदेश देने की मांग की। उसने पीड़िता के घर पर जाकर उसके साथ छेड़खानी कर दुस्साहिक कृत्य किया है। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने छेड़खानी के दोषी कृष्णा गोपाल बाथम को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी कृष्ण गोपाल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार