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प्रधानमंत्री मोदी का दौरा: वाराणसी में 29 अप्रैल तक ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित

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प्रधानमंत्री मोदी का दौरा: वाराणसी में 29 अप्रैल तक ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित


वाराणसी, 27 अप्रैल (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक एहतियाती कदम उठाए हैं, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अवांछित गतिविधि पर रोक लगाने के उद्देश्य से जनपद में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो 18 मई तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्र में 29 अप्रैल तक बिना अनुमति ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में ड्रोन, पतंग, किसी भी प्रकार के गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स, एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर शामिल हैं।

पुलिस कमिश्नेरट की ओर से साेमवार काे जारी आदेशाें में उक्त जानकारी स्पष्ट की गई है। बताया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट वाराणसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। साथ ही, आमजन से यह भी कहा गया है कि यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, वस्तु या व्यक्ति नजर आए तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने, डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी