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वाराणसी में भवन कर बकायेदारों को बड़ी राहत: ब्याज पर 100 फीसद छूट, तीन किश्तों में भी कर सकेंगे भुगतान

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वाराणसी में भवन कर बकायेदारों को बड़ी राहत: ब्याज पर 100 फीसद छूट, तीन किश्तों में भी कर सकेंगे भुगतान


—15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू रहेगी 'एकमुश्त समाधान योजना':नगर आयुक्त

वाराणसी, 06 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर निगम ने भवन कर (गृहकर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश शासन की 'एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)' लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 01 अप्रैल 2026 तक के बकाये भवन कर पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) की छूट प्रदान की जाएगी। इससे हजारों भवन स्वामियों को बकाया कर का निस्तारण करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुरुवार को बताया कि यह जनहितकारी योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि में नगर निगम के मुख्य कार्यालय अथवा अपने संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर बकाया भवन कर जमा करना होगा।

—एकमुश्त के साथ तीन किश्तों में भी भुगतान की सुविधा

नगर आयुक्त के अनुसार,योजना की विशेषता यह है कि करदाता अपनी सुविधा के अनुसार एकमुश्त भुगतान करने के साथ-साथ तीन किश्तों में भी बकाया कर जमा कर सकते हैं। इससे आर्थिक रूप से एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ करदाताओं को भी राहत मिलेगी।

—ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगा आवेदन

नगर आयुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों को 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 के बीच आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित जोनल कार्यालय में ऑफलाइन या नगर निगम के ऑनलाइन चैटबॉट नंबर 8601872601 के माध्यम से किया जा सकेगा। यह सुविधा नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र भवन स्वामियों के लिए उपलब्ध होगी।

—महापौर और नगर आयुक्त ने की योजना का लाभ उठाने की अपील

महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस विशेष योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि समय पर बकाया भवन कर जमा कर नागरिक भारी-भरकम ब्याज से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। साथ ही करदाताओं का सहयोग वाराणसी के समग्र विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी