वाराणसी में नावेद कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर, सीवर लाइन के ऊपर अवैध निर्माण, सात दिन का नोटिस
वाराणसी, 2 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर के घने व्यावसायिक क्षेत्र हड़हा में सीवर लाइन के ऊपर किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम और जलकल विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जलकल विभाग के कोतवाली जोन-चार के अधिशासी अभियंता ने आदि विशेश्वर वार्ड-69 के हड़हा स्थित भवन संख्या सी.के.48/82 (नावेद कॉम्प्लेक्स) के भवन स्वामी को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर सीवर लाइन के ऊपर किए गए पक्के निर्माण को स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम और जलकल विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे।
नगर निगम के जनसंपर्क कार्यालय ने बुधवार को बताया कि विभागीय जांच और स्थलीय निरीक्षण के दौरान सामने आया कि नावेद कॉम्प्लेक्स के नीचे से जलकल विभाग की पुरानी गहरी सीवर लाइन गुजर रही है। यह सीवर लाइन राम सिंह अखाड़ा होते हुए दशाश्वमेध जोनल कार्यालय परिसर स्थित मुख्य चैंबर से जुड़ती है।
जांच में पाया गया कि भवन स्वामी ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सीवर लाइन के ठीक ऊपर पक्का निर्माण करा लिया है। विभाग के अनुसार, निर्माण के कारण सीवर लाइन पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। इससे हड़हा, दालमंडी, काशीपुरा और पियरी क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है।
जलकल विभाग के महाप्रबंधक अनूप सिंह के अनुसार, सीवर लाइन के ऊपर निर्माण करना उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। विभाग ने भवन स्वामी को स्पष्ट चेतावनी दी है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर अपने खर्च पर अवैध निर्माण हटाकर इसकी सूचना जलकल विभाग को देनी होगी।
नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया गया तो नगर निगम और जलकल विभाग नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में होने वाला पूरा खर्च भी संबंधित भवन स्वामी से वसूल किया जाएगा।
विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सीवर लाइन को दोबारा चालू कर हड़हा समेत आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बनी सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या से लोगों को राहत दिलाना है।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी

