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छात्रा से छेड़छाड़ के दो दोषियों को चार-चार साल की सजा

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कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, दो दोषियों को 4 साल की सजा

औरैया, 14 जुलाई (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कोचिंग से घर लौट रही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के करीब छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार, 27 नवंबर 2020 को तिलक नगर स्थित कोचिंग से घर लौट रही छात्रा को दयालपुर निवासी साजिद और उसके भाई सादाब ने बाइक से रोक लिया था। आरोप है कि दोनों ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। घटना के संबंध में थाना औरैया में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार मिश्र की अदालत ने पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी पाया। हालांकि, धारा 504 और 506 के आरोप अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर सका, जिसके चलते अदालत ने इन धाराओं से दोनों को दोषमुक्त कर दिया।

अदालत ने दोनों दोषियों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये तथा आईपीसी की धारा 354 के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को पुनर्वास और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए देने का निर्देश भी दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार