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नोएडा बस हादसा: चालक,परिचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

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नोएडा बस हादसा: चालक,परिचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज


नोएडा, 24 सितंबर (हि.स)। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में आग लगने से हुई नौ लोगों की मौत के मामले में बस में सवार जनपद हमीरपुर के राठ निवासी सुनील कुमार ने थाना जेवर में बस के ड्राइवर और परिचालक आदि के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया है।

पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय रवि शंकर निम ने गुरुवार को बताया कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 बी, 105,351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। कई शव काफी छत विछत हो गए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कुछ शवों की शिनाख्त कराने के लिए डीएनए भी करवाना पड़ सकता है।

इस दुखद घटना को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के प्रति सांत्वना देते हुए उनके परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से बातचीत कर सारी कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें।

हिन्दुस्थान समाचार/सुरेश

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा