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'जिम जिहाद' गैंग पर बड़ी कार्रवाई, गैंग लीडर इमरान की 50 लाख की जमीन कुर्क

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'जिम जिहाद' गैंग पर बड़ी कार्रवाई, गैंग लीडर इमरान की 50 लाख की जमीन कुर्क


- गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस-प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

मीरजापुर, 11 जुलाई (हि.स.)। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 'जिम जिहाद' प्रकरण से जुड़े गैंग लीडर इमरान की करीब 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर दी। कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत नायब तहसीलदार सदर सुरेंद्र प्रताप सिंह, पड़री थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह, देहात कोतवाली के निरीक्षक अपराध मनोज कुमार सिंह तथा पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार देहात कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे में आरोपित गैंग लीडर इमरान पुत्र इशरार खान, निवासी 39 बटालियन रोड, रैबन्ना, थाना कटरा, द्वारा अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया गया था। जांच के बाद ग्राम मेवली स्थित आराजी संख्या-265, रकबा 0.7330 हेक्टेयर (सह खातेदार) भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये है, को कुर्क कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया और संगठित अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा