गोरखपुर चोरी का पंपिंग सेट इंजन बरामद, पांच आरोपित गिरफ्तार
गोरखपुर, 19 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद गाेरखपुर में चिलुआताल थाना क्षेत्र में पंपिंग सेट इंजन चोरी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपिताें को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपिताें के कब्जे से चोरी किया गया एक पंपिंग सेट इंजन बरामद करने के साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई पिकअप भी बरामद की है। आरोपिताें की गिरफ्तारी के बाद संबंधित मुकदमे में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) भा.न्या.सं. की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस द्वारा आरोपिताें के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मामला चिलुआताल थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 741/26 से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक 17 सितंबर 2026 को अज्ञात चोरों ने वादी का पंपिंग सेट इंजन चोरी कर लिया था। घटना की जानकारी होने के बाद पीड़ित की तहरीर पर चिलुआताल थाने में धारा 303(2) भा.न्या.सं. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की गई।
गिरफ्तार आरोपिताें की पहचान संतोष चौहान पुत्र स्वर्गीय विजय नाथ निवासी रहमत नगर थाना चिलुआताल, प्रिंस चौहान पुत्र महेंद्र चौहान निवासी सोनबरसा थाना चिलुआताल, रोहित पासवान पुत्र राधेश्याम निवासी सोनबरसा थाना चिलुआताल, सुमेर चौहान पुत्र स्वर्गीय सुखराम निवासी टोला लक्ष्मीपुर, जंगल कौड़िया थाना पीपीगंज और सूरज चौहान पुत्र जुगानी चौहान निवासी टोला लक्ष्मीपुर, जंगल कौड़िया थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपिताें के पास से एक पंपिंग सेट इंजन बरामद किया है, जिसे चोरी की घटना से संबंधित बताया गया है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई पिकअप भी बरामद की गई है। बरामदगी के बाद पुलिस ने मुकदमे में धारा 317(2) भा.न्या.सं. की बढ़ोतरी की है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों के खिलाफ थाना चिलुआताल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 741/26 में धारा 303(2) और 317(2) भा.न्या.सं. के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय

