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गोरखपुर : गैर-इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

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गोरखपुर : गैर-इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास


गोरखपुर, 22 सितंबर (हि.स.)l उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में वर्ष 2022 में थाना शाहपुर क्षेत्र में दर्ज गैर-इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

एडीजीसी राम प्रकाश सिंह के अनुसार थाना शाहपुर में वर्ष 2022 में दर्ज मु0अ0सं0-212/2022, धारा 304/34 भादवि से संबंधित मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-2/गैंगस्टर एक्ट, गोरखपुर के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त सागर सिंह पुत्र बद्री सिंह, सुरेश सिंह पुत्र बद्री सिंह तथा बद्री सिंह पुत्र खदेरू सिंह को अपराध का दोषी पाया।

तीनों अभियुक्त मूल रूप से परसा बुजुर्ग, थाना श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज के निवासी हैं तथा मामले के समय शक्ति नगर कॉलोनी, थाना शाहपुर, गोरखपुर में किराये के मकान में रह रहे थे।

न्यायालय ने दोषसिद्धि के बाद तीनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। पुलिस विभाग ने बताया कि इस दोषसिद्धि में एडीजीसी राम प्रकाश सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पु

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय