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फतेहपुर में अवैध उर्वरक गोदाम सील, 353 बोरी खाद व सल्फर जब्त, मुकदमा भी दर्ज

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फतेहपुर में अवैध उर्वरक गोदाम सील, 353 बोरी खाद व सल्फर जब्त, मुकदमा भी दर्ज


फतेहपुर, 17 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सोमवार को कृषि विभाग और तहसील की संयुक्त की टीम ने छापेमारी कर उर्वरकों की कालाबाजारी कर रहे एक गोदाम से भारी मात्रा में डीएपी, यूरिया और सल्फर बरामद कर उसे सील कर दिया। आरोपित दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना जाफराबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बिंदकी क्षेत्र के भोलेपुरवा गांव के एक गोदाम में बिना लाइसेंस के उर्वरकों का अवैध भंडारण कर कालाबाजारी किये जाने की कृषि विभाग को साेमवार सुबह जानकारी मिली। सूचना पर उर्वरक निरीक्षक बिंदकी रंजीत कनोजिया व नायब तहसीलदार बिंदकी राहुल कुमार के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्रीय पुलिस बल के साथ मौके पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि गोदाम कौशल किशोर पुत्र लाल बहादुर निवासी घेरा, विकास खण्ड खजुआ का है। आरोपित ने बताया कि उसकी उर्वरक की दुकान करीब एक किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस गोदाम में खाद मिली उसका कोई लाइसेंस या अभिलेख नहीं था। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 और 8 का स्पष्ट उल्लंघन है। टीम ने गोदाम से डीएपी 53 बोरी, यूरिया 120 बोरी, सल्फर 80 पैकेट बरामद किया। टीम ने मौके पर ही अवैध गोदाम को सील कर दिया। बरामद खाद और सल्फर को राज्य सरकार के पक्ष में जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उर्वरक निरीक्षक बिंदकी रंजीत कनोजिया ने बताया कि जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की सूचना दी गई। अनुमति मिलने के बाद आरोपी दुकानदार के विरुद्ध थाना जाफराबाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।---------------

हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र कुमार