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प्रतिबंधित साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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प्रतिबंधित साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई


दुकान का लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त, किसानों से प्रतिबंधित रसायन का प्रयोग न करने की अपील

औरैया, 12 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी दुर्गेश कुमार ने जनपद के सभी कीटनाशी, खाद एवं बीज विक्रेताओं को प्रतिबंधित रसायन की बिक्री और भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी शामिल है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सोमवार को बताया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में यह कदम उठाया गया है। कृषि विभाग की ओर से दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान प्रतिबंधित रसायन की बिक्री या भंडारण मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित एवं अपंजीकृत कृषि रसायनों का अनुचित प्रयोग फसलों, मिट्टी की गुणवत्ता और किसानों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे भूमि की उर्वराशक्ति प्रभावित होने के साथ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है। रसायनों के छिड़काव के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से त्वचा में जलन, आंखों में संक्रमण और श्वसन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

अधिकृत दुकानों से ही खरीदें दवाएं

जिला कृषि रक्षा अधिकारी दुर्गेश कुमार ने किसानों से अपील की, कि वे प्रतिबंधित रसायन का प्रयोग न करें और खरपतवार व कीट नियंत्रण के लिए केवल अनुमोदित एवं पंजीकृत कृषि रसायनों का उपयोग करें। कीटनाशी दवाएं अधिकृत दुकानों से खरीदें और पैकेट पर अंकित लेबल, बैच नंबर व अन्य विवरणों की जांच करें। खरीदारी के समय पक्का बिल अवश्य लें, ताकि जरूरत पड़ने पर उत्पाद और विक्रेता की पहचान की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार