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औरैया में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीणों को दिलाई शपथ

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औरैया में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीणों को दिलाई शपथ


औरैया, 18 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत शनिवार को ग्राम पंचायत आनेपुर में महिला कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग की ओर से बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ दिलाई गई।

जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी के नेतृत्व एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अशोक कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इसमें सहयोग करने पर दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

कार्यक्रम में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई। साथ ही महिला कल्याण विभाग की योजनाओं और टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू राजेश कुमार गौतम, डीएमसी सपना देवी, अनूप कुमार, प्रबल प्रताप सिंह, बृजेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान विनय कुमार सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार