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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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औरैया, 14 अगस्त (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत औरैया पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस मीडिया सेल के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), औरैया की अदालत ने थाना बेला में दर्ज मुकदमे में अपना फैसला सुनाया।

मामले में अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र महेंद्र, निवासी किशनी रोड, ऊसराहार, थाना ऊसराहार, जनपद इटावा को दोषी ठहराया गया।

अदालत ने अभियुक्त को धारा 376(3), 366, 363 भादवि एवं धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

औरैया पुलिस ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए विवेचना की गुणवत्ता और अभियोजन की प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत ऐसे मामलों में पुलिस और अभियोजन के समन्वय से दोषियों को न्यायालय से अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार