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अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 15 साल का कारावास, 30 हजार अर्थदंड भी लगाया

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अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 15 साल का कारावास, 30 हजार अर्थदंड भी लगाया


औरैया, 08 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र के समीपवर्ती गांव से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने साेमवार काे बताया कि वादी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें बताया कि 15 फरवरी 2020 की रात 10 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री मोहल्ले में अपनी मौसी को खाना देने गई थी। तभी गांव निवासी सुनील उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। उसकी खोज की गई परंतु नाबालिग बेटी का पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की तथा अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। उसके विरुद्ध पाॅक्सो, अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र के समक्ष चला और आज इसका निर्णय सुनाया गया।

इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने इस अपराध के लिए कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने स्कूल का कोई रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण पाॅक्सो का अपराध नहीं माना और अभियुक्त सुनील कुमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा सुनाए जाने के बाद दाेषी सुनील कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार