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बाराबंकी : 24 साल बाद मिला इंसाफ, छह हत्यारों को उम्रकैद की सजा

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बाराबंकी : 24 साल बाद मिला इंसाफ, छह हत्यारों को उम्रकैद की सजा


बाराबंकी, 09 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में करीब 24 साल पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने छह आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने प्रत्येक दोषी पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत के फैसले से लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवार को राहत मिली।

शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र वर्मा ने बुधवार काे बताया कि मामला मसौली थाना क्षेत्र के रोशनचक मजरे सुल्तानपुर गांव का है। 31 अक्टूबर 2002 को गांव निवासी संजय कुमार यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गांव के कुछ लोग लाठी-डंडों और अवैध असलहों से लैस होकर उनके दादा श्रीपाल के साथ मारपीट करने पहुंचे।

आरोपितों ने श्रीपाल पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिवार के लोग उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्र किए और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। मंगलवार को अदालत ने यदुपाल, राजपाल, अखिलेश, रामू, शिवराज और छन्नू, सभी निवासी रोशनचक, थाना मसौली, को हत्या का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। 24 वर्ष पुराने मामले में आए इस फैसले को अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज कुमार चतुवेर्दी