गैर इरादतन हत्या के दो दाेषियाें को 10 वर्ष की कैद, 31 हजार रुपये का लगा जुर्माना
जौनपुर,16 जुलाई (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने गुरुवार को 15 वर्ष पूर्व लाठी डंडे से मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास व 31000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बताया कि खेतासराय थाना क्षेत्र के कलापुर गांव निवासी रामदयाल ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दिनांक 8 सितंबर 2011 को रात लगभग 10:30 बजे कलापुर शराब ठेके के सामने उसका लड़का रामफेर व पड़ोसी लड़का राम मिलन शराब के नशे में आपस में वाद विवाद में हाथापाई किये। राममिलन ने बीच बचाव करने आए पन्नालाल को भी मारा। बेटे के घर आने पर राममिलन, प्रवीण, राकेश व करिया वादी के घर में घुसकर रामफेर को बाहर खींच कर लाठी डंडे से मारा पीटा। राम फेर की पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसे भी मारा। रात भर बेहोश रहने के बाद रामफेर को सुबह अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने भी विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने गैर इरादतन हत्यारोपी राममिलन व राकेश को दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

