युद्ध की संभावनाओं को लेकर शासन के आदेश पर हाेगा मॉक ड्रिल : जिलाधिकारी

कानपुर, 06 मई (हि.स.)। शासन के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के अंतर्गत महानगर क्षेत्र में बुधवार को अपराह्न चार बजे से नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। इस मॉक ड्रिल का लक्ष्य नागरिकों को आपात स्थिति में व्यवस्थित और त्वरित प्रतिक्रिया देना है। इसमें हवाई हमले की चेतावनी (सायरन), ब्लैक आउट, निकासी, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराया जाना जैसे अभ्यास शामिल हैं। यह जानकारी मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने दी।
नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के अंतर्गत अपराह्न चार बजे से जनपद के 10 स्थानों बड़ा चौराहा, डॉ. एसके सिंह चौराहा, लखनपुर, अनुराग हास्पिटल, शारदा नगर चौराहा, संतनगर चौराहा, मलिक गेस्ट हाउट, रामादेवी चौराहा, बासमंडी चौराहा, पाल चौराहा, दबौली मोड, श्री मुनि इंटर कालेज, गोविन्द नगर, यशोदा नगर इंटर कालेज पर अग्निसुरक्षा ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
साथ ही चार बजे से तीन स्थानों मालवीय पार्क, कलक्टरगंज, ट्रांसपोर्ट नगर, किदवई नगर, शहीद चन्द्रशेखर आजाद इंटर कालेज, पनकी) पर रेस्क्यू संबंधी ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
ब्लैक आउट के लिए बजाए जाने वाले सायरन की टेस्टिंग अपराह्न चार बजे की जाएगी। ताकि रात साढ़े नौ बजे से दस बजे के बीच ब्लैक आउट अवधि को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।
साढ़े नौ से दस बजे के बीच हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली के आकलन के लिए ब्लैक आउट किया जाएगा अर्थात प्रकाश के ऐसे समस्त बिंदुओं को नियत अवधि के लिए प्रयोगात्मक रूप से बंद रखा जाएगा, जिससे ऊंचाई से अथवा आसमान से हवाई हमलों के दौरान आबादी क्षेत्रों व संवेदनशील स्थानों को पहचाना न जा सके।
साढ़े नौ बजे से तीन मिनट की अवधि तक नगर निगम द्वारा संचालित पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सिविल डिफेन्स द्वारा अनुरक्षित हैंड-हेल्ड सायरन एवं अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों इत्यादि द्वारा अनुरक्षित 'सायरन व्यवस्था' का प्रयोग कर सायंकाल 09.30 बजे से लेकर 09.33 बजे के मध्य सायरन की तेज आवाज बजाई जाएगी।
ऐसे में नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वे अपने घर के अंदर के विद्युत से संबंधित प्रकाशित हिस्सों के सापेक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि घर के अंदर की लाइट किसी भी दशा में घर के बाहर से न दिखे और इस हेतु वे शीशे आदि के दरवाजों पर पर्दा अथवा काले कागज इत्यादि का प्रयोग कर यह सुनिश्चित करेंगे कि घर का कोई भी प्रकाश दूर से अथवा ऊंचाई से प्रकाश के कारण पहचाना न जा सके।
ब्लैक आउट अवधि में विभिन्न शासकीय भवनों, निजी प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर लगी बिल बोर्ड, स्कीन, होर्डिंग, साइन बोर्ड, फसाड लाइटिंग इत्यादि को बंद रखेंगे, ताकि आबादी क्षेत्र की कोई पहचान हवाई साधन से न की जा सके। ऐसे प्रतिष्ठानों के स्वामियों, एडवर्टाइजिंग ऐजेसियों के संचालकों तथा नगर निगम का दायित्व होगा कि ऐसे साइन बोर्ड इत्यादि को सायंकाल साढ़े बजे से दस बजे के बीच विद्युत आपूर्ति न की जाए।
साढ़े नौ से दस बजे के बीच आयोजित किया जाने वाला अभ्यास एक मॉक ड्रिल है। इसका उद्देश्य आबादी क्षेत्रों में इस बात की सजगता फैलाना है कि भविष्य में किसी हवाई हमले के युद्ध अथवा अन्य संभावनाओं की दशा में उन्हें किस प्रकार से कार्य व्यवहार करना होगा। इस ड्रिल के आकलन के लिए इस अवधि में नागरिकों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के विषय में नागरिक सुरक्षा के वालेन्टियर्स द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। जिसके आधार पर अग्रेतर सुरक्षा व्यवस्थाओं व नीतियों को तैयार किया जाएगा।
ब्लैक आउट अवधि में समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा है कि यदि किसी निजी वाहन से नगरीय क्षेत्र यात्रा कर रहे हैं। तो वे उस अवधि में अपने वाहनों की हेड लाइट बंद कर सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान में गाड़ी के अंदर की लाइट बंद करके दोबारा ब्लैक आउट की अवधि समाप्त होने के बाद सायरन बजने की प्रतीक्षा करेंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप