एसडीएम कोर्ट से 95 कब्जा धारकों को पहुंचा सम्मन
--18 मार्च को प्रस्तुत करेंगे साक्ष्य
हमीरपुर, 13 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे की बंधी क्षेत्र में अवैध कब्जे के मामले में एसडीएम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कब्जा करने वाले करीब 95 लोगों को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। सभी को 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कस्बे में सिंचाई विभाग के बंधी संख्या दो को ध्वस्त करके लोगों ने आलीशान आवासीय भवन, कार्यालय एवं प्रतिष्ठान बना लिए हैं। इस मामले को लेकर रहटिया निवासी श्याम बाबू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय ने बंधी पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि लंबे समय तक इस आदेश पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी और मामला प्रशासनिक स्तर पर लम्बित पड़ा रहा। बाद में सिंचाई विभाग महोबा ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2024 में एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया।
विभाग का कहना है कि बंधी सार्वजनिक जलस्रोत होने के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और उस पर किए गए अतिक्रमण से जल निकासी व पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है।
एसडीएम सदर केडी शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि वाद की सुनवाई करते हुए अब कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। बता दें कि इसी बंधी को ध्वस्त करके बनाए गए इंडिया उर्फ इंडियन लाज में 15 जनवरी को लव जिहाद एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस लाज को घटना स्थल मानते हुए सीज कर रखा है। इस घटना पर हिंदू वादी संगठन इस लाज को ध्वस्त करने की मांग करते आ रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा

