दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी : वीरेन्द्र कुमार
कानपुर, 08 मई (हि.स.)। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगों को सुरक्षा, सम्मान और संपत्ति का अधिकार देता है। दिव्यांगों के उत्पीड़न और संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून में सख्त सजा का प्रावधान है। शिविर में आई शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
यह बातें शुक्रवार को राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने कही। शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की ओर से दिव्यांग उत्पीड़न निवारण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 24 दिव्यांगों ने संपत्ति कब्जा, मारपीट, घरेलू उत्पीड़न और प्रशासनिक अनदेखी से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि अधिनियम की धारा-13 दिव्यांगों को संपत्ति पर अधिकार देती है, जबकि धारा-7 शोषण और हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की संपत्ति पर कब्जा करने या प्रताड़ित करने पर छह महीने से पांच वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
गीता नगर निवासी नाजमा बानों ने आरोप लगाया कि माता-पिता की मौत के बाद उनके भाई ने मकान बिकवा कर पैसा हड़प लिया और अब उन्हें घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं मछरिया निवासी आफाक अहमद ने हिस्से के मकान पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया। नेत्रहीन भगवान दास ने बताया कि उनकी दुकान की जगह पर मलबा डलवा दिया गया और शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। घाटमपुर निवासी अरविंद सिंह ने खेत के रास्ते पर कब्जा और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं बिधनू क्षेत्र की सफाई कर्मचारी प्रमिला यादव ने विभागीय प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। शिविर में मौजूद लोगों ने प्रशासन से मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग की।----------
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

