शराब की दुकानों पर रहेगी पाबंदी, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

बाराबंकी, 11 मार्च (हि.स.)। होली के उल्लास और उत्साह को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 13 मार्च की रात 10:00 बजे से 14 मार्च की शाम 5:00 बजे तक सभी प्रकार की शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देशानुसार, इस दौरान जिले की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी मॉडल शॉप, बार सहित सभी एफ०एल०-9/9ए, एफ०एल०-16/17, सी०एल०-2, एफ०एल०-2/2बी लाइसेंस धारकों की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि तय अवधि के दौरान किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान से मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि इस अवधि में यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, इस बंदी के लिए किसी भी दुकान मालिक को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। होली के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के इस फैसले का व्यापक असर रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस व प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा, ताकि जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज कुमार चतुवेर्दी