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बिना पंजीकरण सरोगेसी, आईवीएफ व एआरटी केंद्र चलाना अवैध, विशेष अभियान चलेगा : जिलाधिकारी

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बिना पंजीकरण सरोगेसी, आईवीएफ व एआरटी केंद्र चलाना अवैध, विशेष अभियान चलेगा : जिलाधिकारी


कानपुर, 22 जुलाई (हि.स.)। बिना पंजीकरण सरोगेसी, आईवीएफ अथवा अन्य एआरटी सेवाओं का संचालन दंडनीय अपराध है। जिन केंद्रों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे तीन दिनों के भीतर आवेदन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह बातें बुधवार को कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहीं।

कलेक्ट्रेट सभागार बुधवार काे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी अनुपालन, पंजीकरण, निरीक्षण व्यवस्था और प्रवर्तन संबंधी प्रावधानों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में अपंजीकृत एआरटी एवं सरोगेसी केंद्रों तथा आईवीएफ सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि बिना वैध पंजीकरण संचालित पाए जाने वाले केंद्रों के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 10 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बैठक में बताया गया कि पंजीकरण के लिए आवेदन नेशनल एआरटी एवं सरोगेसी रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। एआरटी बैंक एवं एआरटी क्लिनिक लेवल-एक के लिए 50-50 हजार रुपये तथा एआरटी क्लिनिक लेवल-दाे एवं सरोगेसी क्लिनिक के लिए दो-दो लाख रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पंजीकरण से पहले संबंधित परिसर का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य होगा। निरीक्षण के लिए जनपद स्तर पर गठित समुचित प्राधिकरण निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर जांच कर अपनी संस्तुति देगा। इस प्राधिकरण में जिलाधिकारी अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी (नगर), मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी, डॉ. यशवंत राव तथा संयुक्त निदेशक अभियोजन कुँवर विक्रम सिंह सदस्य हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि जनपद में अब तक 19 आवेदकों से 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन सहित जिला बोर्ड के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप