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व्यावसायिक वाहनों पर अनिवार्य हुआ रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप, उल्लंघन पर कटेगा 10 हजार का चालान

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व्यावसायिक वाहनों पर अनिवार्य हुआ रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप, उल्लंघन पर कटेगा 10 हजार का चालान


मीरजापुर, 6 दिसंबर (हि.स.)। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न होने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। शनिवार को संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रविकांत शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की ओर से इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि विंध्याचल संभाग के मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही में परिवहन प्रवर्तन टीमें लगातार वाहनों की जांच कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान जिन वाहनों में मानक के अनुरूप रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप नहीं पाया जा रहा है, उन पर मौके पर ही चालान की कार्रवाई की जा रही है।

दिसंबर महीने में अब तक 29 व्यावसायिक वाहनों पर चालान काटे जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि शीत ऋतु में कोहरा बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा अधिक रहता है। ऐसी अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण भारी वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का न लगा होना पाया जाता है, जिससे सड़क पर वाहन स्पष्ट दिखाई नहीं देते।

एसटीओ ने सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर मानक के अनुरूप रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगवाएं और सड़क सुरक्षा में सहयोग करें। साथ ही, कृषि कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे लाल रंग का रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना भी अनिवार्य है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा