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चार ठिकानों पर छापेमारी, अवैध गैस कारोबार का नेटवर्क बेनकाब

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चार ठिकानों पर छापेमारी, अवैध गैस कारोबार का नेटवर्क बेनकाब


कानपुर, 19 मार्च (हि.स.)। जनपद में एलपीजी गैस के अवैध उपयोग एवं रिफिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के अंतर्गत गुरुवार को प्रशासन द्वारा चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई में कुल 44 गैस सिलेंडर बरामद किए गए तथा चार आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई। इस अभियान से अवैध गैस कारोबार के संगठित नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार हुआ है।

अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) राजेश कुमार के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर चकेरी के लाल बंगला स्थित न्यू सब्जी मंडी क्षेत्र में अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर, न्यू स्वीटी किचन सेंटर एवं स्वाति किचन सेंटर पर छापेमारी की। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर से चार घरेलू सिलेंडर एवं पेट्रोमैक्स रिफिलिंग का सामान बरामद हुआ। न्यू स्वीटी किचन सेंटर से दस छोटे कॉमर्शियल एवं सात घरेलू सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन जब्त की गई। वहीं स्वाति किचन सेंटर से 13 घरेलू एवं चार कॉमर्शियल सिलेंडर कब्जे में लिए गए। इस प्रकार तीनों स्थानों से कुल 24 घरेलू, 10 छोटे कॉमर्शियल एवं चार बड़े कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए।

इसी क्रम में न्यू ब्लॉक स्थित कृष्णा स्वीट हाउस पर छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पनीर बनाते पाया गया। मौके से छह गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें घरेलू एवं कॉमर्शियल दोनों श्रेणी के सिलेंडर शामिल हैं। जांच के दौरान गैस उपयोग से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बरामद सिलेंडरों को विधिक कार्रवाई के लिए सम्बंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप