दो माह के लिए जनपद में निषेधाज्ञा लागू : अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
देवरिया, 16 अप्रैल (हि.स.)। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने बताया है कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, पूर्व में जारी आदेश 09 फरवरी 2026 के क्रम में विभिन्न त्यौहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।
उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्गत निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए 16 अप्रैल से 15 जून 2026 तक जनपद में निषेधाज्ञा लागू किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जारी आदेश के अनुसार जनपद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्य, पोस्टर, लेखन एवं ऑडियो-वीडियो सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही लाइसेंसी शस्त्र ले जाने की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध सिख समुदाय के व्यक्तियों द्वारा कृपाण धारण करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा दृष्टिबाधित (अंधे) व्यक्तियों द्वारा लाठी के प्रयोग पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी को शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाना, घरों की छतों पर ईंट-पत्थर एकत्र करना तथा धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार की पंचायत या महापंचायत का आयोजन एवं उसमें सहभागिता वर्जित रहेगी तथा धार्मिक स्थलों के आसपास प्रतिबंधित पशुओं के साथ आवागमन नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, तथा परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी एवं स्कैनर की दुकानें संचालित नहीं होंगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक

