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लोक अदालत में स्टाम्प वादों के निस्तारण से 84 लाख से अधिक का मिलेगा राजस्व

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लोक अदालत में स्टाम्प वादों के निस्तारण से 84 लाख से अधिक का मिलेगा राजस्व


कानपुर, 09 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित वादों के त्वरित निस्तारण का प्रभावी माध्यम बन रही है। ऐसे मामलों के समयबद्ध निस्तारण और राजस्व वसूली की कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है।” यह बातें शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहीं।

शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में चार महत्वपूर्ण प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 84 लाख 40 हजार 874 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई। सभी मामले आवासीय भूमि और डेवलपमेंट से जुड़े थे।

निस्तारित मामलों में सदर और बिल्हौर तहसील क्षेत्र के प्रकरण शामिल रहे। शिव साईं धाम सोसायटी से जुड़े वाद में 12 लाख 79 हजार 760 रुपये, पूर्णिमा दीक्षित के प्रकरण में 43 लाख 55 हजार 914 रुपये, मेसर्स दिवेश डेवलपर्स के मामले में 12 लाख 52 हजार 940 रुपये तथा माधव इन्फ्राटेक से संबंधित वाद में 15 लाख 52 हजार 260 रुपये की धनराशि तय की गई।

लोक अदालत में सबसे बड़ा निस्तारण पूर्णिमा दीक्षित से संबंधित मामले में हुआ। वहीं बिल्हौर तहसील क्षेत्र से जुड़े दो मामलों में स्टाम्प देयता तय होने के बाद राजस्व वसूली का रास्ता साफ हुआ।

प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण होने के साथ राजस्व वसूली में भी मदद मिल रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप