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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पॉक्सो मामले में दाेषी को 20 साल की सजा सुनाई

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देवरिया, 24 जुलाई (हि.स.)। जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक मामले में शुक्रवार काे फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-एक की अदालत ने अभियुक्त को दाेषी करार देते हुए

20 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि अदालत ने थाना मईल में वर्ष 2015 में पाक्साे एक्ट के मामले में

बकुची निवासी अभियुक्त शैलेन्द्र चौहान को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दाेषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्र ने न्यायालय में सशक्त पक्ष रखा। वहीं, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल मदालसा सिंह, कांस्टेबल सोनू यादव, थाना मईल के पैरवीकार कांस्टेबल गोविंद यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह ने भी मुकदमे की प्रभावी पैरवी और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।-------------

हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक