एचएसआरपी नहीं तो पीयूसी नहीं, 15 अप्रैल से सख्त नियम लागू : आलोक कुमार सिंह
कानपुर, 09 अप्रैल (हि.स.)। जिले में 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए पीयूसीसी पोर्टल पर नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहन सीधे तौर पर पीयूसी बनवाने से वंचित रह जाएंगे और उन्हें पहले प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। सभी वाहन स्वामी समय रहते अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, अन्यथा पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह बातें गुरुवार को एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने कही।
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा पीयूसीसी पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहन निर्माता कंपनियों के कुछ मॉडलों के लिए फिलहाल एचएसआरपी उपलब्ध नहीं है, उन वाहनों को अस्थायी रूप से छूट दी गई है। साथ ही वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

