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नगर निगम ने गृह, जल और सीवर कर की छूट 30 नवम्बर तक बढ़ाई 

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नगर निगम ने गृह, जल और सीवर कर की छूट 30 नवम्बर तक बढ़ाई 


मुरादाबाद, 30 अक्टूबर (हि.स.)। नगर आयुक्त दिव्यांषु पटेज ने बुधवार को नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हाउस टैक्स, जल कर और सीवर कर की 15 प्रतिशत छूट सीमा 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है। उपभाेक्ताओं के लिए यह नगर निगम की ओर से दीपावली का ताेहफा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के गृहकर, जल कर एवं सीवर कर का भुगतान करने के लिए 15 प्रतिशत की छूट देने की समय सीमा पहले 31 अक्टूबर निर्धारित थी। नगर आयुक्त ने महानगर वासियों के अनुरोध पर उक्त छूट की समय सीमा 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है। देयों के लिए निगम के ऑनलाइन माध्यम, गृहकर काउंटर, क्षेत्रीय कार्यालय या संबंधित कैंपों में नवंबर तक भुगतान करने की अपील की गयी है। भुगतान करने पर 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जयसवाल