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घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल की सजा

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घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल की सजा


सदर कोतवाली क्षेत्र का सात साल पुराना मामला, 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा

औरैया, 11 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सरेशाम घर में घुसकर 12 वर्षीय किशाेरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोष सिद्ध होने के बाद वह फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया।

उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि समीपवर्ती एक गांव निवासी वादिनी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 20 अप्रैल 2019 की शाम सात बजे उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। तभी उसके गांव निवासी पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा पुत्र राजवीर यादव उसके घर में चाबी लेने के बहाने घुसा और पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसे पकड़कर पलंग पर पटक दिया, जिससे उसके कपड़े फट गए। पुत्री के चीखने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।

पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर अभियुक्त पुष्पेंद्र यादव के विरुद्ध पाॅक्सो, छेड़खानी व धमकी देने की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। जबकि बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने 28 अप्रैल 2026 को निर्णय की तिथि तय की थी। चूंकि अभियुक्त जमानत पर था, इसलिए निर्णय के दिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने उसे दोष सिद्ध कर दिया व अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। वह फरार चल रहा था। सोमवार को दंड देने की तारीख तय थी। पुलिस ने पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का साधारण कारावास और भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए पुष्पेंद्र को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार