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लोकसेवकों के खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायत कराई जा सकती है दर्ज

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लोकसेवकों के खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायत कराई जा सकती है दर्ज


मुरादाबाद, 05 नवम्बर (हि.स.)। भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ शिकायतों के निस्तारण के लिए लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की व्यवस्था है। इसके तहत लोकसेवकों के खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत लोकायुक्त प्रशासन की समिति ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी प्रक्रिया समझाई।

संयुक्त सचिव राजेश कुमार और समीक्षा अधिकारी अश्विनी पाठक के नेतृत्व में पहुंची समिति ने बताया कि शिकायत निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र और संबंधित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इसमें संबंधित लोकसेवक का नाम, पदनाम, घटना का विवरण और उपलब्ध साक्ष्य देना जरूरी है। शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता और संपर्क विवरण भी दर्ज करना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल