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अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 13,189 हजार रुपये प्रतिमाह

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अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 13,189 हजार रुपये प्रतिमाह


मुरादाबाद, 25 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश शासन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित की हैं। श्रम अनुभाग-02 की ओर से बीते दिनों जारी पत्र के अनुसार, नगर निगम वाले जनपदों के लिए अकुशल श्रमिक की कुल न्यूनतम मजदूरी 13,189.68 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसमें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है।

निर्धारित दरों के अनुसार, अर्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिक की 16,250.86 रुपये प्रतिमाह है। उपश्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने रविवार को बताया कि दैनिक मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के लिए 507.30 रुपये, अर्धकुशल के लिए 557.98 रुपये और कुशल श्रमिक के लिए 625.03 रुपये है।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल