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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, सहआरोपित बरी

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, सहआरोपित बरी


जौनपुर,07 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित बलिराम पटेल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सह-आरोपित अनिल पटेल को आरोपों से बरी कर दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार, मछलीशहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि 8 अक्टूबर 2020 की रात उसकी नाबालिग पुत्री और भतीजी घर में सो रही थीं। आरोप है कि देर रात दोनों आरोपित मौके का फायदा उठाकर नाबालिग को उठाकर पास के धान के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद पुलिस ने विवेचना कर दोनों आरोपिताें के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी और पीड़ित अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। इसके बावजूद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर बलिराम पटेल को दोषी माना और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे आराेपित अनिल पटेल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव