महोबा: न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ज्वार बिक्री के लिए पंजीकरण शुरू, फॉर्मर रजिस्ट्री के आधार पर होगी खरीद
महोबा, 02 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ज्वार की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। फॉर्मर आईडी से प्राप्त किसान के बोए गए ज्वार के रकबे एवं कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्वार की उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर सरकारी खरीद की जाएगी। एडीएम ने सोमवार को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला खरीद अधिकारी इन्द्र नन्दन सिंह ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान भाई राजकीय ज्वार क्रय केंद्रों पर अपनी ज्वार बिक्री करना चाहते हैं, वह खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/ पर अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत प्रदेश में बनाई गई किसानों की फॉर्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) के आधार पर ज्वार क्रय किया जाएगा, जिसके लिए विभाग के पोर्टल पर अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर्मर आईडी से प्राप्त किसान के बोए गए ज्वार के रकबे एवं कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्वार की उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर खरीद की जाएगी।
जिन कृषकों के पास फॉर्मर आईडी उपलब्ध नहीं है, उन्हें खाद्य विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिन कृषक बंधुओं की फॉर्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अवश्य बनवा लें।
किसान क्यूआर कोड के माध्यम से किसान मित्र ऐप डाउनलोड कर स्वयं अथवा जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। क्रय केंद्रों पर केंद्र प्रभारी द्वारा निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण आधार संख्या, भूलेख एवं पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर किया जाएगा।
ज्वार बिक्री के समय क्रय केंद्र पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-सगी बहन में से किसी का भी विवरण एवं उनका आधार नंबर फीड कराना अनिवार्य होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उपेन्द्र द्विवेदी

