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आरोपिताें के परिजनों के लकड़ी कारोबार के लाइसेंस रद्द

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आरोपिताें के परिजनों के लकड़ी कारोबार के लाइसेंस रद्द


हमीरपुर, 19 जनवरी (हि.सं.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में हुए धर्मांतरण, गैंगरेप के बाद प्रशासन की कार्यवाही निरंतर जारी है। वन विभाग ने सोमवार को आरोपितों की आरा मशीन को जहां सीज कर दिया है, वहीं अब मंडी परिषद से जारी लाइसेंस को भी मंडी सचिव ने निलम्बित कर दिया है।

मंडी सचिव ब्रजेश कुमार निगम ने सोमवार को बताया कि मौलाना खान के पिता लल्लू भाई जान एवं उनकी छोटी बहू बुलबुल के नाम पर लकड़ी का कारोबार करने के लाइसेंस मंडी से दिए गए थे। दोनों लाइसेंस को मंडी के सभापति एसडीएम सदर के निर्देश पर निलम्बित कर दिया गया है।

बता दें कि, सुमेरपुर थाने में मौलाना खान व उसके बेटे मोहम्मद अबाद खान के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मौलाना खान के इंडियन लाँज में हिन्दु लड़की के साथ हैवानियत कर उसका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे कस्बे में बवाल मचा था। मौलाना खान लकड़ी माफिया है। इनका आरा मशीन व अन्य कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस समय मौलाना खान जेल में है वहीं उसका लव जिहाद का मुख्य आरोपित मोहम्मद अबाद खान पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था जिसका इलाज कानपुर में अभी चल रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा