बिना पंजीकरण चल रहे सात ओयो होटल मैरिज हाल पर कार्यवाही प्रस्तावित
फर्रुखाबाद,09 अक्तूबर (हि.स.)।
पर्यटन विभाग द्वारा सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत बगैर पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन कराए तहसील सदर, में संचालित कई ओयो होटल /गेस्ट हाउस/मैरिज हॉल की आकस्मिक जांच की गई। जिन इकाइयों को नोटिस निर्गत किया गया था तथा उनकी शिकायत भी प्राप्त हो रही थी और उनके द्वारा अब तक सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं कराया गया है। ऐसी इकाइयों के विरुद्ध सराय एक्ट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कठोर कार्यवाही जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल द्वारा प्रस्तावित किए जाने से अवगत कराया गया है।
जिन इकाइयों की जांच की गई, उनमें से
1-कमालगंज रोड, मेजर एसडी सिंह डिग्री कॉलेज के निकट स्थित ओयो ब्लू स्टार होटल,
2-ओयो बिलीस होटल
3- महरुपुर सहजू, फतेहगढ़ स्थित ओयो स्काई होटल,
4- सेंट्रल जेल, रखा रोड स्थित ओयो होटल वेलकम,
5- उक्त के निकट स्थित ओयो होटल रेड हार्ट इन,
6-सेंट्रल जेल, रखा रोड स्थित यश पैलेस,
7- याकूत गंज स्थित आराध्या मैरिज हॉल शामिल हैं l
पूर्व में नोटिस जारी होने के बावजूद भी जिन इकाइयों के पंजीकरण की पत्रावली अब-तक उपलब्ध नहीं करायी गयी
है , उक्त जांच में ऐसी इकाइयों के विरुद्ध पेनल्टी लगाए जाने अथवा सील कराए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की बात कही गई है।
उनके द्वारा अवगत कराया गया कि नवनिर्मित एवं हाल ही में संचालित इकाइयों को नियम अनुसार कुछ समय दिया गया है एवं उसके पश्चात पूरे जनपद में संचालित इकाइयों का मौके पर जांच इसी प्रकार से किया जाएगा तथा सराय एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में ले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / चंद्रपाल सिंह सेंगर

