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व्यापारी 3 माह के अंदर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकते हैं : गौरव गुप्ता

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व्यापारी 3 माह के अंदर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकते हैं : गौरव गुप्ता


डिस्ट्रिक्ट इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन की सभा संपन्न

मुरादाबाद, 18 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन की मीटिंग शनिवार को व्यापार कर कार्यालय में आयोजित की गई। जिसमें टैक्सेशन अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने जीएसटी अपील के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के जिन व्यापारियों पर निर्णायक प्राधिकारी की ओर से कर, ब्याज तथा पेनाल्टी लगाई गई है वो व्यापारी 3 माह के अंदर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकते हैं।

गौरव गुप्ता एडवोकेट ने आगे बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा 1 माह की अपील फाइल करने में हुई देरी माफ की जा सकती है तथा अपील फाइल करने से पूर्व उन्हें विवादित कर का 10 प्रतिशत पूर्व में जमा करना होगा।

अधिवक्ता प्रवीण रावत ने आयकर विवरणियों में वर्ष दर वर्ष शेयर मार्केट एवं म्यूचुअल फंड में बढ़ते निवेश के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 तक जहाँ भारत में कुल 4 करोड़ डीमैट खाते थे, वह वर्ष 2025 में बढ़कर 21.6 करोड़ हो गये हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश जो वर्ष 2015 में 3 लाख करोड़ था, वह अब 2026 में 80 लाख करोड़ का हो गया है और यह निवेश प्रत्येक तीन से पाँच वर्ष में दुगनी तेजी से बढ़ रहा है।

एडवोकेट अंकित गुप्ता ने इन्कम टैक्स में शेयर ट्रेडिंग से होने वाली इनकम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेयर्स में कितने प्रकार की ट्रेडिंग की जाती है। इंट्रा डे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

अधिवक्ता आशीष सक्सेना ने फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाली आय तथा हानि की इनकम टैक्स मे किस प्रकार कैलकुलेशन होती है तथा एक सरकारी कर्मचारी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकता है। ऑडिट की जिम्मेदारी कब आएगी और कब कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म फ़ाइल होगा, इसके बारे में विस्तार में जानकारी दी।

अधिवक्ता दिनेश चंद्र गुप्ता ने धारा 74 ए के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कर अधिवक्ता शिशिर गुप्ता ने कहा कि सरकार की ओर से व्यापारियों की सुविधा के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा है। विकास गोयल अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म जो अपने साझेदार को पूंजी पर ब्याज तथा पारिश्रमिक बीस हजार से अधिक दे रही है तो 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस सरकार के पास जमा करना है।

अधिवक्ता राजीव कुमार रस्तोगी ने बताया कि व्यापार और पेशे वाले करदाता अब 31 जुलाई के स्थान पर 31 अगस्त तक आयकर रिटर्न फाइल कर सकते है।

सभा में उपदेश चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार रस्तोगी, अजय कुमार अग्रवाल, सौरभ कपूर, दीपक अग्रवाल, निखिल रंजन अग्रवाल नीरज भटनागर, शावेज मलिक, आलोक सैनी, हरिशंकर पाल, शेखर राजपूत, उदित अग्रवाल आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल