home page

पांच और 15 वर्ष की आयु पर बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य

 | 
पांच और 15 वर्ष की आयु पर बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य


कानपुर, 22 मई (हि.स.)। बच्चों के आधार में पांच वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी है। यदि पहला अपडेट पांच से सात वर्ष तथा दूसरा अपडेट 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच नहीं कराया गया तो आधार निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बच्चे सरकारी योजनाओं और विभिन्न सेवाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। यह जानकारी शुक्रवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहायक प्रबंधक आशुतोष ने दी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की ओर से बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो सात वर्ष और 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब तक आधार में अनिवार्य अपडेट नहीं कराया है।

सहायक प्रबंधक आशुतोष ने बताया कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष आधार शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अभिभावक बीएसएनएल कार्यालय मॉल रोड स्थित आधार सेवा केंद्र पहुंचकर भी बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। यह सेवा बच्चों के लिए पूरी तरह निशुल्क है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार पांच वर्ष की आयु पर पहला और 15 वर्ष की आयु पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। इसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ अपडेट किए जाते हैं, ताकि आधार डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे।

यूआईडीएआई ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट समय से कराएं, जिससे स्कूल प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं के पंजीकरण, छात्रवृत्ति, डीबीटी योजनाओं और अन्य सरकारी सेवाओं में आधार का उपयोग बिना किसी बाधा के हो सके।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप