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हाइकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो सके अनुराग दुबे

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हाइकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो सके अनुराग दुबे


मैनपुरी न्यायालय के बी वारंट के चलते रुकी अनुराग की रिहाई

फर्रुखाबाद, 08 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला जेल में गैंगस्टर एक्ट में बंद अनुराग दुबे उर्फ डब्बन को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। जमानत आदेश मिलने के बाद स्थानीय गैंगस्टर न्यायालय में जमानत दाखिल की गई और रिहाई परवाना भी जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अनुराग दुबे माफिया अनुपम दुबे के भाई हैं।

दरअसल, अनुराग दुबे को सीजेएम मैनपुरी की अदालत से हत्या और जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में जारी ‘बी वारंट’ के तहत न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। इसी कारण उनकी जेल से रिहाई फिलहाल रुक गई है।

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन और उनके भाई एवं ब्लॉक प्रमुख अमित दुबे उर्फ बब्बन समेत अन्य आरोपितों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया था।

मंगलवार को उच्च न्यायालय से जमानत आदेश मिलने के बाद सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन ‘बी वारंट’ जारी होने के चलते उनकी रिहाई टल गई है।

इस संबंध में फर्रुखाबाद के शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि हत्या के मामले में अनुराग दुबे पर बी वारंट मैनपुरी न्यायालय का दिया हुआ है। जिसके चलते ही उच्च न्यायालय से जमानत आदेश के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो सकी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Chandrapal Singh Sengar