हाईकोर्ट के आदेश पर खलिहान और चकमार्ग की सुरक्षित भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा
अमेठी, 11 अगस्त (हि.स.)। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के शुकुल बाजार में मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने ग्रामसभा के खाते में खलिहान और चकमार्ग के रूप में दर्ज सुरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। राजस्व टीम ने जेसीबी की मदद से कब्जाधारकों की चारदीवारी गिराकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अन्य कब्जाधारकों को नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर स्वयं मलबा हटाने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में मलबा न हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मामला बाजारशुकुल थाना क्षेत्र के सिधौली गांव का है। गांव में ग्रामसभा के खाते में खलिहान और चकमार्ग के रूप में दर्ज सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद राजस्व टीम ने पूर्व में भूमि की पैमाइश कर कब्जाधारकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद गांव निवासी राजकरन ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सुरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार राहुल सिंह राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ मंगलवार को मौके पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से रविवार को गांव में मुनादी कराई गई थी। इसके बाद दोबारा पैमाइश कराकर चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। सिधौली निवासी रविशंकर दुबे और स्वामी दयाल आदि की चारदीवारी को जेसीबी की मदद से गिराया गया। बताया गया कि रविशंकर की ओर से खलिहान के गाटा संख्या 679 और रास्ते के गाटा संख्या 705 पर कब्जा किया गया था।
मुसाफिरखाना के तहसीलदार राहुल सिंह ने बताया कि सिधौली गांव में सुरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है। कब्जाधारकों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और गांव में मुनादी भी कराई गई थी। मंगलवार शाम करीब चार बजे राजस्व टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची और जेसीबी की मदद से चिन्हित अवैध कब्जा हटवाया गया। अन्य कब्जाधारकों को एक सप्ताह में मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में मलबा नहीं हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / लोकेश त्रिपाठी

