कांवड़ पथ पर दुकानदारों को लाइसेंस पंजीकरण व क्यूआर कोड चस्पा करना होगा
मुरादाबाद, 02 अगस्त (हि.स.)। कांवड़ पथ पर दुकानदारों को क्यूआर कोड, लाइसेंस पंजीकरण और रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य होगा। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कांठ रोड और रामपुर दोराहा की दुकानों का रविवार को भी निरीक्षण किया। चेताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त (खाद्य) राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार दुकानदारों को आवश्यक हिदायतें दी गई हैं। बताया गया कि प्रत्येक दुकानदार सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखेगा। खाद्य पदार्थों की खुले में बिक्री नहीं करेगा, ढक कर खाद्य पदार्थों को रखेगा। दुकानों पर विभाग की तरफ से जारी क्यूआर कोड, लाइसेंस पंजीकरण और रेट लिस्ट चस्पा करना होगा। यदि किसी दुकानदार के बारे में शिकायत करना है तो क्यू आर कोड में दर्ज नंबर के आधार पर शिकायत की जाएगी। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कांड रोड, राम पुर दोराहा और ठाकुरद्वारा मार्ग के दुकानदारों की दुकानों का निरीक्षण किया। कुछ दुकानों पर क्यूआर नहीं लगाए गए थे। ऐसे दुकानदारों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सोमवार को भी शहर की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। बताया गया है कि स्वच्छता के मानकों से कोई दुकानदार खिलवाड़ नहीं करेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

