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वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं : जिलाधिकारी

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वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं : जिलाधिकारी


जन्मतिथि के लिए अन्य प्रमाण भी मान्य

हमीरपुर, 04 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब पेंशन हेतु आवेदन करते समय आधार कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में केवल आधार कार्ड पर निर्भरता भी समाप्त की गई है।

जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने सोमवार को बताया कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आवेदकों की आयु प्रमाणित करने हेतु परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अभिलेख, जिनमें जन्मतिथि अंकित हो, को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे ऐसे पात्र लाभार्थियों को राहत मिलेगी जिनके पास आधार कार्ड या उसमें सही जन्मतिथि दर्ज नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन उनके परिवार/कुटुंब रजिस्टर अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, उनके रजिस्टर शीघ्र तैयार कराए जाएं ताकि वे समय से अपने आवेदन पूर्ण कर सकें और योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा