सुशांत गोल्फ सिटी के 2747 भूखण्डों को अवमुक्त करेगा एलडीए
लखनऊ, 20 सितंबर (हि.स.)l अंसल ने सुशांत गोल्फ सिटी में जिन बंधक भूखण्डों को बेचा था, उन्हें एलडीए अवमुक्त करेगा। इससे वैध आवंटियों के हितों की रक्षा होगी और अंसल की धोखाधड़ी का शिकार हुये होम बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी। एलडीए द्वारा शासन को भेजे गये प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष परियोजना को पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमति प्राप्त होते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मेसर्स असंल प्रॉपर्टी इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड ने एलडीए में गारंटी के तौर पर कुल 3489 भूखण्ड बंधक रखे थे। टाउनशिप की शर्तों के अनुसार यह भूखण्ड इसलिए बंधक रखे गए थे, कि अगर अंसल योजना में प्रस्तावित कार्य नहीं कराएगा तो प्राधिकरण इन जमीनों को बेचकर कालोनी का विकास करेगा। नियमानुसार बंधक भूखण्डों को बिना प्राधिकरण की अनुमति के बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन, अंसल ने फर्जीवाड़ा करते हुए इममें से 2747 बंधक भूखण्डों को बेच दिया।
कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी
उपाध्यक्ष ने बताया कि इन भूखण्डों की रजिस्ट्री निरस्त करवाने से इन्हें खरीदने वाले आवंटी अधर में फंस जाते। इसलिए एलडीए ने होम बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बंधक भूखण्डों को अवमुक्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। 15 सितम्बर, 2026 को हुयी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।
एलडीए जारी करेगा पूर्णता प्रमाण पत्र
अंसल के विकसित क्षेत्र में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अनुमति प्राधिकरण को मिलने से बंधक भूखण्डों को अवमुक्त किये जाने का रास्ता साफ हो गया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी के अर्द्ध विकसित तथा अविकसित क्षेत्र में बंधक भूखंडों का विकास कार्य एलडीए पूर्ण कराएगा। सेक्टर अथवा पॉकेट वाईज पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए अनुपातिक रूप से बंधक भूखण्ड अवमुक्त किये जाएंगे।
विकास कार्य पूर्ण कर अवमुक्त होंगे भूखण्ड
इसके अतिरिक्त अर्द्ध विकसित तथा अविकसित क्षेत्र के किसी भूखण्ड के सम्बंध में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व अगर सम्बंधित भू-स्वामी अपनी बंधक भूमि अवमुक्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार उसे बंधक मुक्त करने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए आवेदक को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क के बराबर गारंटी राशि प्राधिकरण में जमा करनी होगी। विकास कार्य पूर्ण होने पर संबंधित भूखण्ड का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर यह गारंटी राशि वापस कर दी जाएगी।
भ्रामक एवं तथ्यहीन खबरों से बचें
दैनिक समाचार पत्र ‘के दिनांक-17.09.2026 के अंक में ‘सुशांत गोल्फ सिटी के 2747 भूखण्डों की रजिस्ट्री निरस्त होगी’ शीर्षक से प्रकाशित खबर पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन है। सही तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा दिनांक-15.09.2026 को ही बंधक भूखण्डों को अवमुक्त किये जाने समेत अंसल के होम बायर्स के हित में अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। लोगों से अपील है कि वह भ्रामक सूचनाओं से बचें एवं सही तथ्य से अवगत हों।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि टाउनशिप में विकास कार्यों को चरण बद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाएगा। दूसरी तरफ भू-स्वामियों के हितों की रक्षा करते हुए बंधक भूखण्डों को अवमुक्त करने का कार्य किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. जितेन्द्र पाण्डेय

