30 सितंबर तक गृहकर, जलकर और सीवर कर पर 15 फीसदी छूट
मुरादाबाद, 01 मई (हि.स.)। मुरादाबाद नगर निगम ने शहर के भवन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए गृहकर, जलकर और सीवर कर पर 15 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में करदाता यदि अपने सभी बकाया करों का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा।
अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के अनुसार कर भुगतान को आसान बनाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, ई-पॉश मशीन, नगर निगम के कर काउंटर, क्षेत्रीय कार्यालयों और डोर-टू-डोर वसूली कर रहे कर्मचारियों के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम सीमा में स्थित सभी खाली प्लॉट और भूखंड भी संपत्तिकर के दायरे में आएंगे। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत ऐसे भूखंडों पर कर लगाया जाना अनिवार्य है। जिन भू-स्वामियों के पास खाली जमीन है, उन्हें अपनी संपत्ति का विवरण निगम अभिलेखों में अपडेट कराते हुए समय पर कर जमा करना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

