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सड़क दुर्घटना में मृत बस चालक के परिजनों को 22.43 लाख रुपये मुआवजा

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सड़क दुर्घटना में मृत बस चालक के परिजनों को 22.43 लाख रुपये मुआवजा


बीकानेर, 19 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सड़क दुर्घटना में मृत बस चालक के परिजनों को 22 लाख 43 हजार 980 रुपये मुआवजा तथा दावा प्रस्तुत करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए हैं।

प्रकरण के अनुसार लालगढ़ पैलेस क्वार्टर नंबर-8 निवासी सांवतसिंह राठौड़ 17 मई 2022 को बस संख्या आरजे-19 पीबी-8224 लेकर जयपुर से बीकानेर आ रहे थे। तड़के करीब 3:30 बजे जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर बिग्गा के पास सामने से आ रहे ट्रक संख्या आरजे-19 जीई-3158 के चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान ने कथित रूप से तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए बस की लेन में आकर टक्कर मार दी। हादसे में सांवतसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में बस भी क्षतिग्रस्त हो गई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही एवं गफलत से हुई। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई 'बोळा' ने दावा प्रस्तुत कर पैरवी की।

अधिकरण ने ट्रक के मालिक एवं चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी बासनपीर जुनी, पुलिस थाना जैसलमेर सदर तथा बीमा कंपनी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को संयुक्त एवं पृथक रूप से 22,43,980 रुपये मुआवजा तथा दावा दायर किए जाने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव