रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक जुर्माना
कोटा, 19 जुलाई (हि.स.)। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने यात्रियों से स्वच्छता नियमों का पालन करने की अपील की है। रेलवे परिसर में थूकने, कचरा फैलाने अथवा अन्य स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों हेतु जुर्माना) नियम, 2012 के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) एवं उससे वरिष्ठ अधिकारियों को भी जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे परिसर अथवा ट्रेन में निर्धारित स्थान के अलावा थूकना तथा कचरा फेंकना या जमा करना छोटे अपराध (माइनर ऑफेंस) की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में 200 रुपये का जुर्माना निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थान के अलावा शौच या पेशाब करना, रेलवे संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, लिखावट या चित्र बनाकर नुकसान पहुंचाना, स्टेशन परिसर में पशु-पक्षियों को भोजन कराना, वाहन की धुलाई या मरम्मत करना, निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सामान का भंडारण करना, खुले में कपड़े या बर्तन धोना अथवा स्नान करना तथा अधिकृत विक्रेताओं या ठेकेदारों द्वारा निर्धारित व्यवस्था के विपरीत कचरा फैलाना बड़े अपराध (मेजर ऑफेंस) की श्रेणी में आता है। इन मामलों में 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना वसूलने का अधिकार केवल अधिकृत अधिकारियों को ही है। इनमें स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर, वाणिज्य विभाग के टिकट परीक्षक (टीटीई) एवं उससे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक तथा आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) एवं उससे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आरपीएफ के कांस्टेबल अथवा जवान स्तर के कर्मचारी इन नियमों के तहत जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति जुर्माना वसूलने का प्रयास करे तो इसकी सूचना तत्काल स्टेशन प्रबंधन, आरपीएफ अथवा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को दें।
सौरभ जैन ने यात्रियों से रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें, प्लेटफॉर्म एवं रेल डिब्बों में कचरा न फैलाएं तथा स्वच्छता नियमों का पालन कर सभी यात्रियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा वातावरण सुनिश्चित करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

