राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया
जोधपुर, 26 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामलात विभाग के शासन सचिव ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा का चार वर्ष का सेवा कार्यकाल जो कि 26 सितंबर को समाप्त हो रहा था,को राजस्थान हाइकोर्ट के आदेशानुसार, उनकी 67 वर्ष तक की आयु या नवीन नियुक्ति तक,जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।
राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अपनी जनहित याचिका में आवेदन पेश कर कहा था कि जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग में भर्ती के नए नियम बनाए जाने तक नियमित नियुक्तियां नहीं हो रही है सो संबंधित अध्यक्ष और सदस्यों को रिलीव नहीं किया जाएं और रिलीव हो चुके अध्यक्ष और सदस्यों को वापिस सेवा में लिया जाएं। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्र शेखर शर्मा ने 18 मार्च को इसी अनुरूप आदेश पारित किया और राज्य सरकार के आवेदन पर खंडपीठ ने नौ जुलाई को पूर्व आदेश में संशोधन जारी कर कहा कि जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल क्रमश: 65 और 67 वर्ष की आयु तक कानूनी नियमानुकूल होगा।
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा का चार वर्ष का कार्यकाल जो कि शनिवार को समाप्त हो रहा था, राज्यपाल की आज्ञा से राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की रिट याचिका में पारित आदेश नौ जुलाई के परिपेक्ष में, उनका सेवा काल 67 वर्ष तक की आयु अथवा नवीन नियुक्ति,जो भी पहले हो,तक बढ़ाने का आदेश राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलात विभाग के शासन सचिव द्वारा जारी किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

