यात्री वाहनों में कैमरा, स्पीड गवर्नर एवं वीएलटीडी लगाना अनिवार्य
वैध दस्तावेजों के बिना यात्री वाहनों का संचालन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन
जोधपुर, 14 अगस्त (हि.स.)। सडक़ सुरक्षा एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समस्त प्रकार के यात्री वाहनों में कैमरा, स्पीड गवर्नर तथा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, वाहनों का मार्ग पर संचालन तभी किया जाए, जब उनके बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, परमिट, कर सहित सभी आवश्यक दस्तावेज वैध हों।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर ने बताया कि बिना वैध दस्तावेज के वाहनों का नियमित संचालन किया जाना मोटर वाहन अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे वाहनों के संचालन से आमजन एवं राहगीरों के जान-माल को गंभीर क्षति की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सुरक्षा मानकों एवं वैध दस्तावेजों के अभाव में वाहनों का सार्वजनिक स्थानों पर संचालन जनहित में असुरक्षित है तथा इससे सडक़ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने समस्त यात्री वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों में कैमरा, स्पीड गवर्नर एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य रूप से लगवाएं। साथ ही, वाहन के बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, परमिट एवं कर सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन का संचालन करें। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि सडक़ सुरक्षा मानकों एवं वैधानिक प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें, ताकि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान वाहन सीज किए जाने जैसी कार्रवाई से बचा जा सके तथा सडक़ पर यात्रियों एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

