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एक्साइज चोरी प्रकरण में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा

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एक्साइज चोरी प्रकरण में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा


जयपुर, 8 दिसंबर (हि.स.)। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के एक गंभीर प्रकरण में आर्थिक अपराध न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त जगदीश सैनी निवासी बसवा जिला (दौसा) को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2010 से लंबित चल रहा था।

अलवर सीजीएसटी कमिश्नर सुमित यादव के अनुसार आरोपित जगदीश सैनी ने वर्ष 2010 में किराए के मकान में बिना पंजीयन के पान मसाला एवं गुटका निर्माण की मशीन लगाकर दीपक एवं मामा ब्रांड के पाउच तैयार कर बेचे थे। इस दौरान उसने लगभग 31.67 लाख रुपये की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी की थी। इस मामले की जांच एंटी-इवेजन शाखा द्वारा की गई थी। विभाग ने वर्ष 2014 में आर्थिक न्यायालय जयपुर में परिवाद पेश किया था। लम्बी ट्रायल प्रक्रिया,साक्ष्यों,दस्तावेजों एवं गवाहों के व्यापक परीक्षण के बाद न्यायालय ने इसे सफेदपोश प्रवृत्ति का गंभीर आर्थिक अपराध माना।

न्यायालय ने अभियुक्त को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9(1)(ii) के तहत दोषी करार देते हुए कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया। इस प्रकरण में विभाग की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कमल कांत व्यास ने प्रभावी पैरवी की।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश